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घर बेचने के लिए जरूरी नहीं बिल्डर की एनओसी

फ्लैट खरीदारों को अब बिल्डरों की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए सर्कुलर जारी करके ये आदेश दिया है। इसके मुताबिक अब फ्लैट बेचने के लिए घर मालिक को बिल्डर की एनओसी यानि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
अब तक सोसाइटी न होने पर फ्लैट बेचने के लिए बिल्डर का एनओसी जरूरी था। यही नहीं बिना बिल्डर की एनओसी के होमलोन नहीं मिलता था। और इस मजबूरी का फायदा उठाकर बिल्डर एनओसी के लिए प्रति वर्गफुट 1000 रुपये तक वसूलते थे।


वहीं बैंकों का भी कहना है कि लोन देने के लिए कनवेयंस का होना जरूरी है क्योंकि लोन देने के लिए उन्हें ओनरशिप के दस्तावेज चाहिए होंगे। और इसके पीछे दलील ये है कि सोसाइटी बनने तक लैंड ओनरशिप बिल्डर के पास होती है।

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