कोलगेट पर केंद्र और सीबीआई से जवाब तलब
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितता के सिलसिले
में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब तलब किया। इस
याचिका में कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितता की जांच के लिए
विशेष जांच दल एसआईटी बनाने का अनुरोध किया गया है।
जस्टिस आर.
एम. लोढा और जस्टिस ए. आर. दवे की बेंच ने केंद्र और सीबीआई को पूर्व चीफ
इलेक्शन कमिश्नर एन. गोपालस्वामी और पूर्व नौसेनाध्यक्ष एल. रामदास और
पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियन सहित कई पूर्व नौकरशाहों की जनहित
याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किए। कोर्ट ने केंद्र और जांच
ब्यूरो से कहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमित्ताओं के मामले मैं
व्यापक जवाब दाखिल करे। केंद्र सरकार और सीबीआई को आठ सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। इस याचिका पर अब 22 जनवरी को आगे सुनवाई होगी।
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