दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट से मांगी माफी
नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप मामले में अधूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए
पुलिस ने हाई कोर्ट से माफी मांग ली है। पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट मे
दूसरी बार स्टेटस रिपोर्ट पेश की। गौरतलब है कि बुधवार को हाई कोर्ट ने
पुलिस की जांच रिपोर्ट नामंजूर करते हुए उसे कड़ी फटकार
लगाई थी। कोर्ट
ने मामले में मात्र दो सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को निलंबित करने को
नाकाफी बताते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस आयुक्त (नीरज कुमार) और क्षेत्रीय
पुलिस उपायुक्त (छाया शर्मा) को क्यों नहीं निलंबित किया गया।इतना
ही नहीं, राजधानी में काले शीशे वाले वाहनों के चलने पर नाराजगी जताते हुए
अदालत ने पूछा कि संयुक्त आयुक्त ट्रैफिक (सतेंद्र गर्ग) को सस्पेंड क्यों
नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन और न्यायमूर्ति वीके
जैन की पीठ ने दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता दयान कृष्णन द्वारा पेश जांच
रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है।
हमने बार-बार घटना वाले रूट पर तैनात तीन पीसीआर वैन और पिकेट के
पुलिसकर्मियों के नाम बताने को कहा था, मगर अभी तक नाम नहीं बताए गए।
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