गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर मानहानि का मुकदमा
नई दिल्ली। भाजपा व आरएसएस को 'हिंदू आतंकवाद' से जोड़ने के विरोध में केंद्रीय
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का
मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिल्ली निवासी वीपी कुमार ने अपने वकील
मोनिका अरोड़ा के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि गृह मंत्री ने
विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना फैलाने के मकसद से 'जानबूझ’ कर
ये बयान दिया।
अरोड़ा ने बताया कि केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमिताभ रावत के समक्ष दर्ज कराया गया है। उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि जयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में 20 जनवरी को गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरएसएस और भाजपा पर देश में आतंक फैलाने के लिए टेरर कैंप चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास एक रिपोर्ट है, जिससे पता चलता है कि आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इस बयान पर भाजपा और आरएसएस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। भाजपा सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है।
अरोड़ा ने बताया कि केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमिताभ रावत के समक्ष दर्ज कराया गया है। उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि जयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में 20 जनवरी को गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरएसएस और भाजपा पर देश में आतंक फैलाने के लिए टेरर कैंप चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास एक रिपोर्ट है, जिससे पता चलता है कि आरएसएस के कैंपों में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके इस बयान पर भाजपा और आरएसएस ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। भाजपा सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है।