कानपुर के एडीएम व एसीएम न्यायिक अभिरक्षा में
इलाहाबाद । कोर्ट आदेश की अवहेलना करना कानपुर के एडीएम सिटी अनूप कुमार
श्रीवास्तव व एसीएम पप्पू गुप्ता को महंगा पड़ा। सोमवार को इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया और इनके
विरुद्ध अवमानना आरोप विरचित कर दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कानपुर
नगर की सुल्ताना बेगम की याचिका पर दिया है। अभिरक्षा में लेने के आदेश के बाद
राज्य सरकार की तरफ से अंतरिम जमानत अर्जी दी गई जिसे कोर्ट ने देर शाम
मंजूर कर लिया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 22 फरवरी को फिर हाजिर होने
का निर्देश दिया है।। सोमवार को राज्य सरकार की तरफ
से कोर्ट को बताया गया कि दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और
सरकार ने मंडलायुक्त को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। विभागीय
जांच के पश्चात वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी
व्यक्त की और कहा कि जब हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को दोषी माना तो किस
जांच के बाद कार्यवाही की जानी है। तबादला कोई दंड नहीं है। दोषी ठहराए
जाने के बाद कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई।