अब काम लटकाया तो लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पासपोर्ट,
प्रमाण-पत्र और राशन कार्ड जैसी सार्वजनिक सेवा की नागरिकों तक समयबद्ध
आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले विधेयक को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। एक
अधिकारी ने बताया कि विधेयक को मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
उन्होंने कहा कि हालांकि विधेयक को विस्तृत व्याख्या के लिए केंद्रीय
कानून मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय
में भेजा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि इसे दोबारा मंत्रिमंडल के पास ले जाने
की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे संसद में पेश किया जाएगा। अधिकारी ने कहा
कि चूंकि विधेयक में वित्तीय मामले भी शामिल हैं, इसलिए इस पर फिर से विचार
किया जाएगा। विधेयक में किसी भी सेवा की अदायगी में विफल रहने पर प्रतिदिन
250 रुपये से अधिकतम 50 हजार रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया
है। अधिकारियों ने कहा कि संसद में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद यह
राज्यों पर भी लागू हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इसे पारित कर दिए जाने
के बाद यह भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में प्रस्तावित लोकपाल विधेयक से भी
अधिक कारगर होगा।