नदी किनारे निर्माण पर पाबंदी के लिए बनेगा क़ानून
उत्तराखंड। उत्तराखंड में अब नदी किनारे कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और इसे अवैध माना जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने कहा है कि जल्द ही इसके लिये क़ानून
बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा इस बाबत कह चुके हैं कि अगर कोई ऐसा
निर्माण पाया गया तो इसके लिये संबंधित अधिकारी को ही दंडित किया जाएगा।
दरअसल ऐसे क़ानून की ज़रूरत इसलिये समझी जा रही है क्योंकि माना जा रहा है
कि उत्तराखंड में बारिश तो कुदरती थी लेकिन इससे हुई तबाही को पहाड़ में
खुद ही न्योता दिया गया था क्योंकि नदियों के किनारे और उनके प्रवाह
क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बसावट और निर्माण करके नदियों का रास्ता ही रोक
दिया गया था। आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने इस तरह के क़ानून की मंशा तो जाहिर कर दी है
लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हैं कि नदी किनारे जो मौजूदा निर्माण हैं क्या
उनको तोड़ा जाएगा या ये क़ानून सिर्फ भविष्य के लिये होगा।