दिल्ली गैंगरेप- सभी दरिंदों को फांसी की सजा
नई दिल्ली। पिछले
साल 16 दिसंबर की रात चलती बस में पैरा-मेडिकल स्टूडेंट से हैवानियत की
हदें पार करने वाले चारों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है।
साकेत के
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों दोषियों विनय शर्मा, पवन कुमार उर्फ कालू,
अक्षय कुमार सिंह और मुकेश के अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी का
मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। जज ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह ऐसा
अपराध है, जिसने समाज को हिलाकर रख दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के
अडिशनल सेशन जज योगेश खन्ना ने दोपहर ढाई बजे सजा का ऐलान करते हुए कहा कि
एक असहाय लड़की के साथ जघन्य अपराध किया गया है। इन्होंने उस लड़की की
हत्या की, जिसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। जज ने कहा कि क्रूरता की
सीमाएं तोड़ी गई हैं। उसके साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। ऐसे अपराध के लिए
मृत्युदंड से कम कोई सजा नहीं दी जा सकती है। इसके बाद चारों को एक-एक
कर सजा सुनाई गई।