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चारा घोटाले मामले में लालू गये जेल,3 अक्‍टूबर को मिलेगी सजा

रांची। चारा घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत सभी 45 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पा चुके सात दोषियों को जमानत देने के साथ ही ऊपरी अदालत में आवेदन करने के लिए एक महीने की मोहलत दी गई है।
बाकी दोषियों को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। जिन 7 लोगों को आज सजा सुनाई गई उनमें दो नेता ध्रुव भगत और बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद, एक आईएएस अधिकारी और चार सप्लायर शामिल हैं। इनमें से सात लोगों को जहां सोमवार को ही 3 साल तक की कैद की सजा सुना दी गई, वहीं लालू समेत बाकी 38 लोगों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के साथ ही लालू का राजनीतिक भविष्य खत्म होने की अटकलें शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए फैसले के मद्देनजर आरजेडी सुप्रीमो के सामने लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने का तत्काल खतरा पैदा हो गया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अदालत द्वारा दो साल या इससे अधिक की सजा वाले किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो वह तत्काल अयोग्य माना जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि वह अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।