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गंगा-यमुना में मूर्ति विसर्जन पर हाईकोर्ट की रोक

उत्‍तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये फैसला नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए उठाया है। कोर्ट के फैसले से नवरात्र के बाद दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि गंगा और यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई जनहित याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थीं।
याचिकाओं में पिछले एक साल में इन नदियों में बढ़े प्रदूषण की ओर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर सरकार को मूर्ति विसर्जन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने को कहा लेकिन प्रदेश सरकार ने इतनी जल्दी नई व्यवस्था करने में अक्षमता जाहिर की। प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट से इसके लिए समय मांगा गया लेकिन हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया कि इलाहाबाद में अब से गंगा और यमुना में कोई मूर्ति विसर्जित नहीं होने दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इको फ्रेंडली मूर्तियां भी इन नदियों में विसर्जित नहीं होने दी जाएंगी।