यूपी में चाय-समोसा बेचने के लिए भी लाइसेंस जरूरी
उत्तर प्रदेश। अब चाय-समोसा समेत कोई भी खाद्य सामग्री बनाने व बेचने के लिए लाइसेंस लेना
या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह कदम आमजन को गुणवत्तायुक्त खाद्य
सामग्री मुहैया कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़ व नोयडा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ बुधवार
को केंद्रीय भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के
अध्यक्ष के. चंद्रमौलि ने शहर के अलीगंज स्थित राजकीय जनविश्लेषण
प्रयोगशाला के सभागार में एक कार्यक्रम में किया। इस मौके पर एफएसडीए के आयुक्त व प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा हेमंत राव ने
लखनऊ जिले में खाद्य दुकानों के पंजीयन व रजिस्ट्रेशन की अत्यंत धीमी
प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अफसरों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि
प्रदेश के सभी जिलों में जनवरी से ऑनलाइन पंजीयन व लाइसेंस व्यवस्था
अनिवार्य हो जाएगी। दिसंबर के अंत तक सभी जिलों को नई व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित
किया गया है। जिन जिलों में बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व पंजीयन की
व्यवस्था लागू हुई है, वहां अब मैनुअल आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस
व्यवस्था को लागू किए जाने का उद्देश्य लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया को
सरल, पारदर्शी व सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में
32,871 खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं जबकि 1,36,093
कारोबारियों को पंजीकृत किया गया है। खाद्य कारोबार से जुड़े सभी छोटे-बड़े कारोबारियों के लिए लाइसेंस अथवा
पंजीकरण कराने के लिए चार फरवरी अंतिम तिथि तय की गई है। इसके बाद पंजीयन न
कराने वाले कारोबारियों को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू होगी।