1 जनवरी 2015 तक पुराने नोट बदलने की रिजर्व बैंक ने दी मोहलत
मुम्बई। रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के छपे बैंक नोटों को बदलने के लिए लोगों को
सोमवार को और 9 महीने की मोहलत दे दी। इस तरह से, लोग अब एक जनवरी, 2015 तक
500 व 1,000 रुपये वाले नोटों सहित विभिन्न नोट बदल सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने 22 जनवरी को कहा था कि वह एक अप्रैल से 2005 से पहले के सभी
नोटों को वापस लेगा और इसके लिए उसने लोगों से बैंकों से संपर्क कर ऐसे
नोट बदलने का आग्रह किया था। 2005 से पहले जारी किए गए नोटों में दूसरी तरफ
छपाई का वर्ष मुद्रित नहीं है।आरबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह
भी दी है कि वे ग्राहकों को बिना किसी असुविधा के इन नोटों को पूरे मूल्य
के साथ बदलने की सहूलियत दें। केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि लोग
इन नोटों का बिना किसी रोकटोक के लेनदेन जारी रख सकते हैं।