AAP को झटका : SC दिल्ली में अल्पमत सरकार के पक्ष में
नई दिल्ली। दिल्ली में सरकार गठन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को
उप-राज्यपाल नजीब जंग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और 12 दिन का
वक्त देते हुए कहा कि वह सरकार गठन की सभी संभावनाओं की तलाश करें।
विधानसभा भंग करने की मांग वाली आम आदमी पार्टी द्वारा की याचिका पर सुनवाई
करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार
संभव है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की
है। हाल में ही ऐसी खबर आई थी कि जंग सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा को
सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने उन्हें
इसके लिए हरी झंडी दे दी है।
हाल में मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश एच
एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा, 'मैंने
अखबारों में जो भी पढ़ा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उप-राज्यपाल ने
दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सकारात्मक कदम उठाए हैं।’ पीठ ने
याचिकाकर्ता और आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत भूषण से कहा कि वह कुछ समय
इंतजार करें क्योंकि उप-राज्यपाल ने राजनीतिक पक्षों के साथ सलाह मशविरे की
प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीठ ने कहा कि अगर उप-राज्यपाल को लगता है कि सरकार गठन की संभावना है
तो उन्हें इसे तलाशने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। किसी राजनीतिक दल के
बाहर से समर्थन से अल्पमत की सरकार बन सकती है।