दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी कारें बैन करने का आदेश
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
(एनजीटी) ने 15 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है। इस फैसले के
चलते 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से बाहर हो जाएंगी। ये
फैसला दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिया है।
साथ ही इससे दिल्ली में पार्किंग से जुड़ी समस्याएं भी कम होंगी। एनजीटी चेयरपर्सन स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली जस्टिस डी. के.
अग्रवाल और जस्टिस ए. आर. यूसूफ की बेंच ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को
लेकर वर्धमान कौशिक की ओर से जारी याचिका पर 14 अहम फैसले सुनाए हैं।
पुराने वाहनों को दिल्ली की सड़कों से बाहर करने का फैसला इनमें से एक है।एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि 15 साल से पुराने वाहन अगर दिल्ली की सड़कों पर चलते पाए गए तो उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज किया जाए। सार्वजनिक जगहों पर ऐसे पुराने वाहन खड़े भी रहें तो संबंधित अथॉरिटी को इन्हें जब्त करने व चालान करने का अधिकार होगा। एनजीटी ने आरटीओ विभाग से ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करने और इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं देने के लिए कहा है।
पुराने वाहनों को दिल्ली की सड़कों से बाहर करने का फैसला इनमें से एक है।एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि 15 साल से पुराने वाहन अगर दिल्ली की सड़कों पर चलते पाए गए तो उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज किया जाए। सार्वजनिक जगहों पर ऐसे पुराने वाहन खड़े भी रहें तो संबंधित अथॉरिटी को इन्हें जब्त करने व चालान करने का अधिकार होगा। एनजीटी ने आरटीओ विभाग से ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करने और इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं देने के लिए कहा है।