केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी गिरफ्तार
रामपुर. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को
धारा 144 तोड़ने का दोषी करार दिया गया है। उन पर 2009 के चुनाव में
हंगामा करने और धारा 144 तोड़ने का आरोप था जिसे कोर्ट ने सही पाया है।
नकवी के साथ 19 और लोगों को भी दोषी पाया गया है।
नकवी को एक साल
की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। नकवी को
गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने साथ ही जमानत की अर्जी अदालत
में दे दी है। हालांकि, नकवी के वकीलों का कहना है कि इस बात पर बहस चल रही
है कि सजा को खत्म करके जुर्माना बढ़ा दिया जाए।यूपी के रामपुर में यह मामला दर्ज हुआ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में
प्रशासन ने रामपुर के बीजेपी अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया था। तब बीजेपी
ने धरना किया था और धारा 144 का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने केंद्रीय
अल्पसंख्यक राज्य मंत्री नकवी को दोषी माना है।