कालेधन पर कानून के लिए लोकसभा में पेश हुआ विधेयक
नई दिल्ली। कालेधन पर अंकुश लगाने को नया कानून बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक के कानून का रूप लेने पर विदेश में कालाधन छुपाने वाले व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार काला धन पकड़े जाने के बाद आरोपी से समझौते के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यही नहीं, आरोपी सेटलमेंट कमीशन में अपील भी नहीं कर पाएगा।
ऐसे कालेधन पर तीन गुना पेनाल्टी (जुर्माना) लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंगलवार को ही इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेगी। बताया जाता है कि सरकार इस विधेयक को पेश करने के बाद एक टैक्स पालन योजना की घोषणा भी कर सकती है। इस योजना के तहत लोग विदेशों में अपने कालेधन का खुलासा कर सकेंगे। ऐसे लोग टैक्स और जुर्माने के भुगतान के बाद दंडात्मक कार्रवाई से बच सकेंगे। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान भी होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने विदेश में संपत्ति जमा की है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। अगर विदेश में जमा संपत्ति जब्त नहीं हो पाती है तो उसके बराबर देश में मौजूद संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा।
इसके अलावा टैक्स चोरी करके विदेश में धन जमा कराने में मदद करने पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ भी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। अगर कोई व्यक्ति विदेशी संपत्तियों और आमदनी पर आयकर रिटर्न नहीं भरता है या पूरी जानकारी नहीं देता है तो उसे भी सात साल की सजा हो सकेगी।
(IMNB)