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मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा को राहत, बेल पर फैसला एक महीने में

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित आरोपियों की जमानत के आग्रह पर एक माह के अंदर विचार करे। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक आरोपी को छोड़कर अन्य विचाराधीनों की जमानत याचिका पर फैसला करते समय मकोका के प्रावधानों पर विचार न किया जाए।
कोर्ट ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि मकोका के प्रावधान आरोपी राकेश डी धावड़े पर पहले के मामले में उसके कथित रूप से शामिल होने के कारण लागू हैं। इस मामले में अन्य आरोपी राजेंद्र चौधरी, लोकेश शर्मा और जितेंद्र शर्मा हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में साध्वी प्रज्ञा आरोपी है। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। साध्वी को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार करने के बाद मकोका लगा दिया था। साध्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक सुनील जोशी की हत्या के मामले में भी आरोपी है।



(IMNB)