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बाल मजदूरी एक्‍ट में संशोधन की तैयारी, चुनिंदा जगहों पर 14 से कम उम्र के बच्चे भी कर सकेंगे मजदूरी

नई दिल्ली 27 अप्रैल 2015. सरकार संसद के चालू सत्र में बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को पास कराना चाहती है। इस संशोधन के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चे को उसके पारिवारिक कारोबार में काम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो। लेबर मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अन्य किसी बड़े या छोटे संगठन में बाल मजदूरी पर पूरी तरह पाबंदी के प्रस्ताव को बिल में बरकरार रखा जाएगा।
पिछली सरकार ने भी यही प्रस्ताव रखा था। अधिकारी ने बताया, 'कैबिनेट बाल मजदूरी कानून में संशोधन पर सकारात्मक रूप से गौर करेगा।' शीघ्र ही इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के मसौदे में उल्लेख किया गया है कि अगर बालक स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों के दौरान या तकनीकी संस्थान से लौटने के बाद अपने परिवार की खेतों, वनों या घर पर होने वाले किसी काम में सहायता करता है तो प्रतिबंध उन पर लागू नहीं होगा। नया नियम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स (सर्कस को छोड़कर) पर भी लागू होगा। लेकिन, 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'यह प्रावधान उन गरीब परिवारों की मदद के लिए किया गया है जहां बच्चे आजीविका कमाने में परिवार की मदद करते हैं। लेकिन, हम इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि इन बच्चों को किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनके परिवारों द्वारा विवश नहीं किया जाए।' मूल बाल मजदूरी कानून में सिर्फ 18 खतरनाक उद्योगों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर पाबंदी थी लेकिन यूपीए सरकार ने 2012 में सभी उद्योगों को इस दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था।

(IMNB)