सत्यम घोटाले में 10 आरोपियों को 7 साल की सजा, रामालिंगा राजू पर 5 करोड़ जुर्माना
हैदराबाद। सत्यम घाटोले में रामालिंगा राजू को 7 साल की सजा और 5 करोड़ रुपये जुर्माना हुआ है। इसके साथ ही अन्य 9 आरोपियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
दरअसल, आज ही सभी 10 आरोपियों को हैदराबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया था। यह घोटाला 7 जनवरी 2009 को समाने आया था। तत्कालीन अध्यक्ष बी रामालिंगा राजू पर हेरा-फेरी का आरोप लगा था।
उन्होंने कंपनी के खातों में हेराफेरी करके मुनाफा बढ़ाकर दिखाया था, जिसकी वजह से निवेशकों को 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। फरवरी 2009 में सीबीआई ने मामले की जांच की और जांच के दौरान 3 हजार दस्तावेजों की जांच और 226 गवाहों से पूछताछ की गई। सत्यम के संस्थापक और इस मामले में दोषी रामालिंगा राजू 32 महीने की जेल काट चुके हैं।
(IMNB)