शाहजहांनपुर - दहेज हत्या में पति ससुर समेत तीन को उम्र केैद
शाहजहांनपुर 4 अगस्त 2015 (अमित बाजपेई).
अपर जिला न्यायाधीश भगवती प्रसाद सक्सेना ने दहेज हत्या के एक मुकदमे में पति, ससुर समेत तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
न्यायालय ने अभियोजन व ब़चाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर एवं शासकीय
अधिवक्ता नत्थू लाल के विधिक तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्तों को उक्त सजा सुनाई।
जिला लखीमपुर खीरी के गाँव मुडि़या चूढ़ामणि निवासी विजेंन्दर ने थाना निगोही में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी पट्टे का विवाह तीन साल पहले निगोही के गाँव भटियुरा पृथ्वीपुर निवासी बसंत के बेटे राजेश से किया था। उसने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। विजेंन्दर ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के ससुराल वाले आए दिन बाइक व दस हजार रूपये की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे, उसे सूचना मिली कि 12/13 जनवरी की रात उसकी बेटी पट्टे को उसके पति राजेश , ससुर बसंत व रिश्तेदार विनोद ने मार दिया।
दूसरे दिन बेटी का शव गाँव के अमोलक चंद्र के खेत में पाया गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय को भेजा न्यायालय ने अभियोजन व ब़चाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर एवं शासकीय अधिवक्ता नत्थू लाल के विधिक तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त राजेश , बसंत व विनोद को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सें दंडित किया।