ललित मोदी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी
नई दिल्ली 05 अगस्त 2015 (IMNB). एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ललित मोदी को भेजे गए समन पर कोई जवाब नहीं देने पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को गठित विशेष अदालत की शरण ली थी। ईडी ने इस अदालत से मोदी के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी करने का अनुरोध भी किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष जज पीआर भावके ने एजेंसी से पूछा कि ललित मोदी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है और क्या जांच के दौरान ही कोई वॉरंट जारी किया जा सकता है।
इस पर ईडी के वकील हितेन वेनगांवकर ने कहा कि ललित मोदी भारत में मौजूद नहीं था, इसलिए गैर जमानती वॉरंट जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने 2009 से दिए जा रहे समन का भी कोई जवाब नहीं दिया है।
पिछले महीने, इस केस में अदालत ने सिंगापुर और मॉरीशस के अधिकारियों से मदद के लिए उन्हें पत्र लिखा था। बीसीसीआई ने 2010 में चेन्नै में मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।