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अवैध प्लाटिंग के मामले पर जागा प्रशासन, 17 भू-स्वामियों को भेजा नोटिस

छत्तीसगढ़ 10 मई 2016 (छत्तीसगढ़ ब्यूरो). जिला दुर्ग के भिलाई में अवैध प्लाटिंग पर काफी अधिक पेपरबाजी होने के पश्चात आखिरकार विभाग अब जाग गया है। भिलाई-3 के उमदा व जरवाय में अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ भिलाई-चरोदा निगम प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन भूमि या प्लाट पर अवैध प्लाटिंग जांच में पाया गया है, उन प्लाट के भू-स्वामियों को निगम प्रशासन द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है।

भिलाई चरोदा नगर निगम ने आम लोगों से अपील की है कि अवैध प्लाटिंग वाली जमीनों को नहीं खरीदे अन्यथा पैसे के साथ ही मुसीबतों को भी पाल लेंगे इसलिए ऐसे प्लाट कितने भी कम दामों पर दिया जाए उसको खरीदने की गलती नहीं करें। जांच उपरांत अवैध प्लाटिंग पाई गई तो प्लाट कानूनी झमेलों में फंस जाएगी। कोर्ट कचेहरी तक करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सौदे न करें।
 
बताते चलें कि भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। जिस पर कई अखबारों द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया था। आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए तथा अवैध प्लाटिंग करने वालों को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया। बिना कालोनाइजर रजिस्ट्रेशन के भू-माफिया प्लाटिंग कर रहे हैं। ग्राम उमदा, जरवाय एवं भिलाई-3 में इसकी शिकायत मिलने के बाद निगम प्रशासन ने अपने स्तर पर इसकी जांच कराई। इसके बाद जिन जमीनों पर अवैध प्लाटिंग मिले उनके भू-स्वामियों को नोटिस पकड़ा दिया गया है।
      
जारी हुई नोटिस
नगर निगम प्रशासन के अनुसार भिलाई-3 में खसरा नं 361/2 राजरानी, महेन्द्र प्रताप, अजय, कुलदीप, इन्द्रपाल निवासी ग्राम उमदा, उमदा में खसरा नं 850/6, 853/3 व 853/43 पुष्पाजंली वर्मा पति संदीप वर्मा निवासी ग्राम गनियारी, उमदा में खसरा नं 857/1 व 857/3 कमला, जितेश, प्रवेश, रमेश व महेश हैं। इसी तरह ग्राम जरवाय में खसरा नं 469 का टुकड़ा राधे डेरहा, भागवत, राघवराम, दुकालू, अंकालू, राजा राम की जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बेची जा रही है।
 
* भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को लेकर निगम प्रशासन सख्त है। कुछ भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। लोगों से अपील है कि वे ऐसी जमीनों को न खरीदे। - सौम्या चौरसिया, आयुक्त, भिलाई चरोदा निगम