खबरदार ! खुले में शौच गए तो हो सकती है जेल
सम्भल 1 जुलाई 2016 (सुनील कुमार). सावधान हो जाइये और खेत खलिहानों में खुले में शौच जाने की पुरानी आदत को बदल डालिये। स्वच्छता के लिए तो यह आवश्यक है ही, साथ ही यदि आप नहीं माने तो जेल भी जा सकते हैं। क्योंकि जिलाधिकारी एन.के सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य पोषण मिशन की बैठक में साफ तौर पर जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह गांवों में यह सुनिश्चित कराएं कि कोई खुले में शौच न जाए, यदि कोई जाता मिले तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाये।
खुले में शौच जाने से कई तरह की बीमारियां
फैलती हैं। इस पर प्रतिबंध भी लगा
दिया गया है लेकिन अभी भी गांवों में
इसके प्रति जागरूकता कम ही है।
अभी भी लोग पुराने ढ़र्रे पर
ही है। सुबह होते ही
अच्छी खासी संख्या में लोग लोटा लेकर
खेत खलिहान की ओर जाते मिल जाते हैं, जिसमें
महिलाएं व युवतियां भी होती है। शौच
जाते समय कई बार महिलाएं अपराधों का शिकार हो
जाती हैं। शहरों में तो काफी हद तक
लोगों के घरों में स्वच्छ शौचालय बन चुके हैं, बन
भी रहे हैं लेकिन गांवों में भी
अभी भी अच्छी
खासी संख्या ऐसे परिवारों की है, जिनमें
स्वच्छ शौचालय नहीं हैं, जिनके सभी
सदस्य खलिहान में ही शौच के लिए जाते हैं।
जिलाधिकारी ने पिछले दिनों खुले में शौच जाने वालों पर
जुर्माना भी डाला था। अभी
भी खुले में शौच जाने वालों से सौ से लेकर पांच सौ
रुपये का जुर्माना वसूलने के आदेश ग्राम पंचायतों को दिए थे।
लेकिन अब जिलाधिकारी एनके सिंह चौहान के तेवर
इस बाबत और कड़े हो गए हैं। बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार में
राज्य पोषण मिशन की एक बैठक
जिलाधिकारी एनके सिंह चौहान ने
डीपीआरओ को निर्देशित किया कि
किसी भी गांव में खुले में शौच न होने
दिया जाए। हर घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए। यदि कोई
व्यक्ति खुले शौच करता पाया जाए तो उसको तुरंत गिरफ्तार कराया
जाए। साथ ही पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि
सभी राशन डीलर राज्य पोषण मिशन
कार्यक्रम में आंगनबाडी कार्यक्रत्री
व आशाओं को पूरा सहयोग करेंगे। गांव के प्रत्येक परिवार से
संपर्क करवाएं ताकि शत-प्रतिशत बच्चों का
टीकाकरण किया जा सके। इसमें
सीडीओ, सीएमओ,
डीटीओ, डिप्टी
सीएमओ, डीपीआरओ,
डीडीओ आदि अधिकारी
मौजूद रहे।
*खुले में शौच जाना बीमारियों का दावत देना
है, इससे स्वच्छता मिशन को झटका लगता है,
ग्रामीणों की सेहत के लिए
भी ये ठीक नहीं है। किसी
भी स्थिति में खुले में शौच को रोकना ही
होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी को स्पष्ट निर्देश
दिए गए हैं कि खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी
लगवाए, यदि कोई खुले में शौच करता मिले तो उसे गिरफ्तार कराएं।
- एन.के सिहं चौहान (जिलाधिकारी - संभल)