अल्हागंज नगर पंचायत के कर्मचारियों की लापरवाही, नहीं दी RTI की जानकारी
अल्हागंज 22 जुलाई 2016 (बलबीर सिंह). नगर पंचायत अल्हागंज के कर्मचारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि जिलाधिकारी के आदेशों की खुली अवहेलना कर रहे हैं। नगर पंचायत के जन सूचना अधिकारी के लिऐ सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005 व जिलाधिकारी का आदेश कोई मायने नहीं रखता। नगर में कानून का राज समाप्त हो चुका है। यह कहना है आरटीआई कार्यकर्ता सुखवीर सिंह का, जिन्होंने आज अपना कटु अनुभव मीडिया को बताया.
प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मोहल्ला पीरगंज निवासी सुखवीर सिंह पुत्र रामरतन सिंह ने दिनांक 9 जून को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी/नगर पंचायत अल्हागंज को आवेदन दिया था। जिस पर जिलाधिकारी महोदया ने जिला जन सूचनाधिकारी शाहजहाँपुर को निर्देशित किया। जिला जन सूचनाधिकारी शाहजहाँपुर ने दिनांक 20 जून 2016 को पत्रांक संख्या 464/ जन सूचना का अधिकार के द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अल्हागंज शाहजहाँपुर को निश्चित समयावधि में आवेदक को जनसूचना देने का निर्देश दिया था। तीस दिन का समय बीत जाने के बावजूद श्री सिंह को सूचना नहीं प्राप्त कराई गई। जिससे प्रतीत होता है की अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत के जन सूचना अधिकारी के लिऐ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व जिलाधिकारी का आदेश कोई मायने नहीं रखता है।
प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मोहल्ला पीरगंज निवासी सुखवीर सिंह पुत्र रामरतन सिंह ने दिनांक 9 जून को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी/नगर पंचायत अल्हागंज को आवेदन दिया था। जिस पर जिलाधिकारी महोदया ने जिला जन सूचनाधिकारी शाहजहाँपुर को निर्देशित किया। जिला जन सूचनाधिकारी शाहजहाँपुर ने दिनांक 20 जून 2016 को पत्रांक संख्या 464/ जन सूचना का अधिकार के द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अल्हागंज शाहजहाँपुर को निश्चित समयावधि में आवेदक को जनसूचना देने का निर्देश दिया था। तीस दिन का समय बीत जाने के बावजूद श्री सिंह को सूचना नहीं प्राप्त कराई गई। जिससे प्रतीत होता है की अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत के जन सूचना अधिकारी के लिऐ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व जिलाधिकारी का आदेश कोई मायने नहीं रखता है।
आरटीआई कार्यकर्ता श्री सिंह ने खुलासा टीवी को बताया कि नगर पंचायत अल्हागंज के अधिशासी अधिकारी ने जिलाधिकारी व सूचना का अधिकार कानून की अवहेलना की है। श्री सिंह ने विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी से उचित समयावधि में जन सूचना दिलवाने की भी माँग की है। श्री सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जनसूचना के लिये नगर पंचायत कार्यालय जाने पर वहां कर्मचारी आवेदकों को धमकाते हैं और बुरे अंजाम की धमकी भी देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि निश्चित समयावधि में उनको जनसूचना न मिली तो वो इस मामले को राज्य सूचना आयोग व न्यायालय तक ले जायेंगे।