प्रदूषण पर NGT सख्त, दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का आदेश
नई दिल्ली 18 जुलाई 2016 (IMNB). नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म
करने का आदेश दिया है. दिल्ली आरटीओ को जारी किए गए आदेश में एनजीटी ने कहा
कि इस पर तत्काल अमल किया जाए. इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को
होगी.
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा, '10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाए. आरटीओ जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करेगा, उनकी लिस्ट ट्रैफिक पुलिस को सौंपी जाए.' एनजीटी के आदेश के बाद आरटीओ अब इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस जारी करेगा. ट्रकों को फिलहाल कुछ समय के लिए राहत दी गई है.
एनजीटी ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
एनजीटी ने यह भी सवाल किया कि धूल और कूड़ा जलाना भी प्रदूषण एक श्रोत, उसके लिए जो निर्देश जारी हुए उस पर क्या हुआ. उस पर संबंधित विभाग अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट सौंपें.
एनजीटी ने यह भी सवाल किया कि धूल और कूड़ा जलाना भी प्रदूषण एक श्रोत, उसके लिए जो निर्देश जारी हुए उस पर क्या हुआ. उस पर संबंधित विभाग अलग-अलग स्टेटस रिपोर्ट सौंपें.
ऑड-इवन से भी नहीं सुधरी गुणवत्ता
एनजीटी ने कहा ऑड-इवन के दौरान भी हवा की गुणवत्ता नहीं सुधरी, इसकी एक वजह पुराने वाहन हैं. दुनिया भर में रिसर्च में सामने आया है डीजल के वाहनों से कई गुना प्रदूषण होता है.
एनजीटी ने कहा ऑड-इवन के दौरान भी हवा की गुणवत्ता नहीं सुधरी, इसकी एक वजह पुराने वाहन हैं. दुनिया भर में रिसर्च में सामने आया है डीजल के वाहनों से कई गुना प्रदूषण होता है.