नीतीश कटारा केस : SC ने दोषियों की सजा 5 साल कम की, 25 साल जेल में रहेंगे विकास और विशाल यादव
नई दिल्ली, 03 अक्टूबर 2016 (IMNB). नीतीश कटारा हत्याकांड मामले
में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा को 5 साल
कम कर दिया हैं. मामले में तीनों दोषी विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव
पहलवान ने अपनी सजा की अवधि कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
की थी, जिस पर सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने
सोमवार को नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषियों की सजा पर अपना फैसला
सुनाया. अदालत ने मामले में तीनों दोषियों की सजा को पांच साल कम करने का
फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव की सजा को 30
साल से घटाकर 25 साल कर दिया है. वहीं हत्याकांड के तीसरे दोषी सुखदेव
पहलवान की सजा को भी 25 साल से घटाकर 20 साल कर दिया गया है. इससे पहले
दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी विकास और विशाल यादव को हत्या का दोषी मानते हुए
25 साल और मामले के तीसरे आरोपी सुखदेव पहलवान को 20 साल उम्रकैद की सजा
सुनाई थी. वहीं तीनों आरोपियों को सबूत मिटाने के लिए 5 साल की अतिरिक्त
सजा सुनाई गई थी.
गौरतलब है कि सजा पर बहस के दौरान विकास यादव की ओर से
दलील दी गई थी कि हत्या के मामले में फांसी या फिर उम्रकैद की सजा का
प्रावधान है. दोषी पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में उम्रकैद की सजा का
मतलब उम्रकैद होता है और उसके लिए कोई फिक्स टर्म तय नहीं किया जा सकता. सजा
में छूट देने का अधिकार सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास सुरक्षित हैं और ऐसे
में उसमें दखल नहीं दिया जा सकता. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से सीनियर
एडवोकेट दयान कृष्णन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच
श्रद्धानंद के केस में इस बात की व्याख्या कर चुकी हैं कि, अदालत सजा में
छूट देने के बारे में अवधि तय कर सकती है.बता दें कि इस मामले में
विकास और सुखदेव पहलवान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. साथ ही मामले में मृतक नीतीश कटारा
की मां नीलम कटारा और अभियोजन पक्ष की ओर से अर्जी दाखिल कर दोषियों की सजा
बढ़ाने या फिर उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही अभियोजन पक्ष और नीलम कटारा की दोषियों को फांसी दिए जाने की गुहार ठुकरा चुकी हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को हत्या के लिए भी दोषी करार दे चुकी हैं. दोषियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा था. अदालत ने 17 अगस्त 2015 को विकास, विशाल और सुखदेव की सजा को बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि इस देश में ‘केवल अपराधी ही न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं.’ बता दें कि नीतीश कटारा की हत्या साल 2002 में 16-17 फरवरी की दरम्यानी रात को दिल्ली में की गई थी. दरअसल नीतीश के बाहुबली नेता डी.पी. यादव की बेटी भारती यादव से प्रेम संबंध थे. जिनसे भारती का भाई विकास यादव खुश नहीं था. विकास ने अपने चचेरे भाई विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर नीतीश की हत्या कर दी थी. अदालत ने इस हत्या को ऑनर किलिंग का मामला बताया था. साथ ही अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए उन पर 54-54 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही अभियोजन पक्ष और नीलम कटारा की दोषियों को फांसी दिए जाने की गुहार ठुकरा चुकी हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को हत्या के लिए भी दोषी करार दे चुकी हैं. दोषियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा था. अदालत ने 17 अगस्त 2015 को विकास, विशाल और सुखदेव की सजा को बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि इस देश में ‘केवल अपराधी ही न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं.’ बता दें कि नीतीश कटारा की हत्या साल 2002 में 16-17 फरवरी की दरम्यानी रात को दिल्ली में की गई थी. दरअसल नीतीश के बाहुबली नेता डी.पी. यादव की बेटी भारती यादव से प्रेम संबंध थे. जिनसे भारती का भाई विकास यादव खुश नहीं था. विकास ने अपने चचेरे भाई विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर नीतीश की हत्या कर दी थी. अदालत ने इस हत्या को ऑनर किलिंग का मामला बताया था. साथ ही अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए उन पर 54-54 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.