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समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से लाभांवित होंगे लाखों किसान

शाहजहाँपुर 26 दिसम्‍बर 2016 (अनिल मिश्रा). 14 सितम्बर 2016 से लागू समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के वृहद प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी रामगणेश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभाकक्ष में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी रामगणेश ने योजना के लाभों से आम जनता को अवगत कराने पर जोर दिया।


जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त खातेदार, प्रदेश के ऐसे निवासी जिनकी पारिवारिक आय रुपये 75 हजार प्रतिवर्ष से कम है, चाहे वह किसी भी व्यवसाय/कार्य में लिप्त हो, बी.पी.एल. परिवार तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों के मुखिया, तथा 18 से 70 वर्ष के मध्य के ऐसे व्यक्ति जो परिवार का मुखिया/रोटी अर्जक है, के दुर्घटनावश मृत्यु/विकलांग  होने की दशा में हित लाभ समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमायोजना से आच्छादित होंगे, और उनकी मृत्यु पर उनके परिवार को 5 लाख रुपये दिये जायेंगे। जिलाधिकारी ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना में परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक को ''समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड'' निःशुल्क दिया जायेगा हालांकि जब तक केयर कार्ड जारी नहीं हो जाता तब तक भी योजना का लाभ प्राप्त होगा बशर्ते उसके द्वारा योजना की पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज यथा समय बीमा दावा प्रपत्र सलंग्न कर बीमा कम्पनी को प्रेषित किये जा चुके हों। दावा फार्म (प्रपत्र) वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड बनवाने हेतु मुखिया/रोटी अर्जक को जनसुविधा केन्द्रों/चयनित आउटलेट पर उपलब्ध आवेदन-पत्र भरना होगा, जो निःशुल्क होगा। बीमा केयर कार्ड, जनसुविधा केन्द्रों/चयनित आउटलेट से बायोमैट्रिक रिसीविंग देकर प्राप्त किया जा सकेगा। केयर कार्ड बनाने का उत्तरदायित्व शासकीय आईटी कम्पनी यूपी डेस्को को सौंपा गया है। जिसके प्रतिनिधि शीघ्र ही आकर जिले में सम्पर्क करेंगें। 

जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में केयर कार्ड बनाने का कार्य, कम्पनी के आने पर अभियान चलाकर शीघ्र ही प्रत्येक दशा में पूर्ण करायें। केयर कार्ड बनवाने एवं उसका नियमित अनुश्रवण करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) पर कम से कम दो जनपदीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जो प्रत्येक सप्ताह भ्रमण करेगें। उनको भ्रमण हेतु रिपोर्टिग प्रपत्र भरना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति किसी भी सरकारी चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय सहित समस्त सी.एच.सी तथा श्री बालाजी हास्पिटल एण्ड मैटरनिटी सेन्टर, जैन हास्पिटल, निपुण हास्पिटल, के.एल. मेमोरियल हास्पिटल, शीला हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, गुरूनानक हास्पिटल, कुन्ती न्यूरो सेन्टर, जैन हास्पिटल व अन्‍य निजी एम्पैनेल्ड चिकित्सालय में उपचार कराने लिये स्वतंत्र होंगे। जहां उनका उपचार कैशलेस होगा, लेकिन दुर्घटना होने पर फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में 25 हजार रूपये तक की प्राथमिक चिकित्सा का लाभ बीमित व्यक्ति को मिलेगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन उसके द्वारा स्वंय किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी, बीमित व्यक्ति द्वारा दावा प्रपत्र भरने के पश्चात् उसके खाते में करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का संचालन हेतु जिले में ओरियण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड नामित है। जिसके प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण कुमार रस्तोगी हैं। मृत्यु होने पर, रक्षा के प्रतीक श्रीवास्तव एवं घायल होने पर सुश्री सरिता द्वारा पूर्ण विवरण तैयार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का प्रचार ग्राम प्रधान/सदस्य ग्राम पंचायत/आशा बहू/पंचायत सेकेट्ररी/शिक्षा मित्र/लेखपाल आदि के माध्यम से डोर टू डोर सम्पर्क/अभियान चलाकर कराया जाये। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि वह इस योजना का अपने ग्रामीण स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवायें और सरकारी भवनों व गांवो में दीवारों पर वाल पेन्टिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायें। 

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने बताया कि योजना के दावा प्राप्ति/निपटान करने हेतु खसरा/खतौनी की प्रमाणित प्रति, मुखिया का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार विवरण प्रमाण-पत्र, एफ.आई.आर/जी.डी.की प्रति/एस.डी.एम द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंगता की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, बैंक की पासबुक उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने उपजिलाधिकारियों/तहसीलदारों से कहा कि योजना लागू होने से अबतक जितने पात्र लोगों की मृत्यु हुई है उनका विवरण लेखपालों के माध्यम से मंगाकर लाभान्वित करायें। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित विभागों के अधिकारी  ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।