मतदाता किसी के बहकावे में न आयें, भयमुक्त होकर मतदान करें : डीएम
शाहजहाँपुर 14 फरवरी 2017 (खुलासा TV ब्यूरो). जिले में होने वाले विधान सभा निर्वाचन हेतु मतदाता किसी के बहकावे न आकर निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मतदान करें। मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मात्रा में फोर्स तैनात रहेगा। यदि कोई किसी मतदाता को भय दिखाकर अपने पक्ष में मतदान करने हेतु बाध्य करेगा तो ऐसे प्रत्याशी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह बातें आज जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में बतायीं।
जिला मजिस्ट्रेट कर्ण सिंह चौहान ने कहा है कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु संकल्पित है। ऐसे में मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को त्रस्त करना एवं उन्हें डरा धमका कर अपने पक्ष में मतदान करने हेतु जोर-जबरदस्ती करना, उनको अपने मतदान का प्रयोग न करने देना, सज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। यदि ऐसी जानकारी मिलती है तो सीधे सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन ने मतदान केन्द्रो पर भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती रहेगी। इसके अलावा जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट भी क्षेत्र का भ्रमण करेगें। मतदाता सीधे उनसे अपनी बात कह सकते है। इसके अलावा मतदान केन्द्रों पर नियुक्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमण में रहेगें। उनसे भी धमकाने या डराने के सम्बन्ध में शिकायत कर सकते है। निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान के लिये मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफी और वेब कैमरे लगाये गये हैं। इसलिये मतदाताओं से मतदान केन्द्र पर तैनात अभिकर्ता भी यदि उनसे बात करते हैं या अपने पक्ष में मतदान करने के लिये इशारे करते हैं तो ऐसे अभिकर्ता भी संदेह के घेरे में आयेगें और उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक है। ऐसा हर आफीसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों की गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है। मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित कोई जानकारी किसी को संसूचित नही करेगा। ऐसा न करने पर धारा-128 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। चौहान ने कहा कि मतदान केन्द्रों पर या उनके निकट कनवेसिंग का प्रतिषेध-मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में मतों के लिये संयाचना, किसी निर्वाचक से उसके मत को याचना करना, किसी विशिष्ट अभ्यार्थीके लिये मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना, निर्वाचन में मत न देने के लिये निर्वाचक को मनाना और निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना धारा 130 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।