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सुनंदा पुष्कर केस : सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ठुकराई याचिका

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2017 (IMNB). भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सांसद और मशहूर वकील सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनंदा पुष्कर की मौत की दोबारा जांच की मांग करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस बात को देख कर हैरान हैं कि यह जनहित याचिका के भेष में, राजनीतिक हित याचिका का एक स्पष्ट उदाहरण है।


अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी ने वह डेटा या जानकारी छिपाई जिनका उन्हें पहली बार में खुलासा करना चाहिए था। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वे स्वामी के इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखते कि इस मामले में जांच को शशि थरूर ने प्रभावित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों को इस मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि राजनीतिक व्यक्ति अपने हितों के लिए न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करें। बता दें कि स्वामी ने इस साल 6 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में स्वामी ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में दोबारा जांच कराई जाए और उसकी निगरानी कोर्ट खुद करे।