जनहित याचिका पर छग हाईकोर्ट ने दिया आदेश, टाईगर रिजर्व-अचानकमार मार्ग को आमजनों के लिए खोला जाए
बिलासपुर 07 मार्च 2018 (रवि अग्रवाल) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका पर जनहितकारी आदेश दिया है। छतीसगढ़ हाईकोर्ट में
संजय अग्रवाल की एकल पीठ ने अंतिम आदेश देते हुये कहा कि आमजन के लिये
रास्ता खोला जाये और कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को खारिज कर दिया। जनहित
याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंन्द्र वर्मा कर रहे थे।
बताते चलें कि करीब एक साल पहले सरकार के निर्देशों के मुताबिक, एक आदेश कलेक्टर बिलासपुर ने जारी करते हुए अचानकमार मार्ग टाईगर रिजर्व से गुजरने वाले रास्ते को बंद कर दिया था और कहा गया था कि वाहनों के आवागमन से वन व वनप्राणियों, खासकर टाइगर को नुकसान होगा, साथ ही आने जाने वाले लोगों को भी खतरा हो सकता है।
पूर्व विधायक व सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की जनहित याचिका -
इस आदेश के खिलाफ लोरमी के पूर्व विधायक धर्मजीत सिंह और मणिशंकर पांडेय ने शासन के उक्त आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की थी, और मांग की कि यह रास्ता खोल दिया जाये क्योंकि अभी तो यह भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है कि 'अचानकमार क्षेत्र में टाइगर है भी की नहीं, वहीं अभी तक कोई शोध तक नहीं हुआ है। रास्ता रोकने से आम नागरिक को बहुत परेशानी हो रही है, उन्हें पेंड्रा या अपने गांव जाने के लिये बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जो जनहित में नहीं है।
हाईकोर्ट ने दिया आदेश -
छतीसगढ़ हाईकोर्ट में संजय अग्रवाल की एकल पीठ ने अंतिम आदेश देते हुये कहा कि आमजन के लिये रास्ता खोला जाये और कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को खारिज कर दिया। जनहित याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंन्द्र वर्मा कर रहे थे।