यूरिया उर्वरक के वितरण हेतु प्रभारी अधिकारी नामित
बहराइच 16 जनवरी 2019 (ब्यूरो). शासन द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य पर जनपद के कृषकों को यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव द्वारा तहसील/ब्लाक स्तर पर प्रभारी व सह प्रभारी अधिकारी नामित कर दिये गये हैं। नामित किये गये प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होंगी कि वह सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर जिले के किसानों को शासन द्वारा 12 जनवरी 2019 से निर्धारित खुदरा मूल्य पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध करवायेंगे।
जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने तहसील सदर बहराइच के लिए जिला कृषि अधिकारी राम शिष्ट, पयागपुर के लिए जिला उद्यान अधिकारी पारस नाथ, कैसरगंज के लिए उप कृषि निदेशक डा. आर.के. सिंह, महसी के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी संतोष कुमार, नानपारा के लिए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता नवीन चन्द्र शुक्ला तथा मिहींपुरवा (मोतीपुर) के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा. आर.डी. वर्मा को प्रभारी अधिकारी नमित किया है। सम्बन्धित तहसीलों में तैनात अपर जिला सहकारी अधिकारी सह प्रभारी अधिकारी की भूमिका निर्वहन करेंगे। जबकि विकास खण्ड स्तर पर इस कार्य की जिम्मेदारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (कृषि/कृषि रक्षा), प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी कृषि विभाग, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) की होगी।
उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देश पर 12 जनवरी 2019 से यूरिया उर्वरक के लिए प्रभावी खुदरा बिक्री दर के अनुसार अब उर्वरक यूरिया की 45 कि.ग्रा./बोरी रू. 266.50 पैसे तथा 50 कि.ग्रा./बोरी रू. 295.00 में कृषकों को प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व में लागू अतिरिक्त कर (ए.सी.टी.एन) के साथ उर्वरक यूरिया की 45 कि.ग्रा./बोरी रू. 299.00 तथा 50 कि.ग्रा./बोरी रू. 330.50 मात्र में किसानों को प्राप्त होती थी। नई व्यवस्था के प्रभावी होने से कृषकों को उर्वरक यूरिया की 45 कि.ग्रा./बोरी की खरीद पर रू. 32.50 तथा 50 कि.ग्रा./बोरी की खरीद पर रू. 35.50 की बचत होगी।
जिलाधिकारी ने सभी नामित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय-समय पर अपने स्तर पर यथावश्यक समीक्षा कर 12 जनवरी 2019 से लागू दरों पर यूरिया उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित करायंें। जिलाधिकारी ने समस्त उर्वरक विक्रेताओं को भी सचेत किया है कि कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यूरिया उर्वरक की कालाबाज़ारी/अधिक दरों पर बिक्री करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित उर्वरक बिक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।