पत्रकारों की गिरफ्तारी पड़ी महंगी, हरियाणा के पूर्व डीजीपी अदालत में तलब
चंडीगढ 30 मार्च 2019. हरियाणा पुलिस को तीन पत्रकारों के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से रिपोर्ट दर्ज कर उनको गिरफ्तार करना महंगा पड़ गया। इस मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी बी.एस.संधू, हिसार रेँज के आईजी अमिताभ ढिल्लो, एसपी विजिलेँस सुखबीर सिंह, तथा अन्य पुलिस कर्मिकों के हाथ तब झुलस गये, जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इन खाकी वर्दी वालों को व्यक्तिगत अवमानना की नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने के साथ अनिवार्य रूप से हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के इस आदेश से हरियाणा पुलिस में हडकम्प मच गया है।
जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2018 को फरीदाबाद के तीन पत्रकारों संजय कपूर, नवीन धमीजा, व नवीन गुप्ता ने अपने आनलाइन वेब न्यूज पोर्टल पर हरियाणा के एक विधायक व एक नेत्री के मामले पर बिना उनका नाम लिए एक समाचार प्रसारित किया था, पोर्टल में यह प्रसारित होने के पूर्व ही सोशल मीडिया पर समाचार चटकारे लेकर चर्चा का विषय बन चुका था।
महिला नेत्री ने पोर्टल की खबर को आधार बनाकर तीनों पत्रकारों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर दी, इस शिकायत और राजनैतिक दबाव में पुलिस ने 16 अप्रैल 2018 को उक्त तीनों पत्रकारों को आई.टी एक्ट की धारा 67 ए, 354 डी एवं 499 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हैरानी की बात यह थी कि तीनों ही पत्रकारों ने अपने प्रसारणों में किसी आदमी, महिला या दल का नाम नहीं लिया था। पत्रकारों को हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजनैतिक दबाव के चलते उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वे धार्मिक स्थलों की यात्रा पर थे।
पुलिस-राजनेताओं के इस नापाक गठजोड़ के खिलाफ पत्रकारों ने पुरजोर तरीक़े से धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। पत्रकारों का आंदोलन अभी चल ही रहा था कि पत्रकार धमीजा के पिता पृथ्वी राज धमीजा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाये और हार्टअटैक से चल बसे। इससे पत्रकारों के गुस्से में उबाल आ गया और पत्रकारों ने नये तेवरों और जुनून के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। शासन स्तर पर मामले की जाँच चल ही रही थी, इसी बीच पत्रकार संगठनों ने पंजाब/हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली।
हाईकोर्ट की जज निर्मलजीत कौर की अदालत में पत्रकारों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एस बरार, पवन साँखला एवं ललित साँखला ने जोरदार दलीलें पेश की। न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीएस संधू, फरीदाबाद के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमिताभ ढिल्लो (अब आईजी हिसार रेंज) तब के डीएसपी सुखबीर सिंह (अब एसपी विजिलेंस गुरुग्राम) फरीदाबाद के क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 प्रभारी इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह, एएसआई अनूप तथा हवलदार राजीव को नोटिस जारी कर 23 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। उनसे जवाब माँगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की कार्यवाही की जाये, इस आदेश के आते ही हरियाणा पुलिस के अलावा देशभर के उच्च पुलिस अधिकारियों व नौकरशाही में हडकंप मच गया है।
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