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होटल या रेस्टोरेन्‍ट जायें तो इन बातों का ध्यान रखें

कानपुर (महेश प्रताप सिंह). स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में छह फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। इन जगहों पर जाने वालों को आरोग्य सेतु एप साथ रखना होगा। होटल और रेस्तरां मालिकों को आगंतुकों के आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्योरा समेत पूरी जानकारी रखनी होगी। 



गेट पर सैनिटाइजर रखना और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पार्किंग एरिया में भी सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा। थूकने की सख्त मनाही है। भुगतान को डिजिटल मोड में किया जाए। होटलों में आने वालों की वस्तुओं को भी सैनिटाइज करना होगा। होटल कर्मियों को दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। रेस्तरां में बैठने की क्षमता 50 फीसदी तक रखनी होगी। 


रेस्तरां और होटलों में डिस्पोजेबल मेन्यू रखने होंगे और कपड़े की नैपकिन के बजाय डिस्पोजेबल नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा। गेमिंग और बच्चों के मनोरंजन वाले हिस्सों को फिलहाल बंद रखना होगा। लिफ्ट में अधिकतम संख्या तय हो, ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो।हर रेस्तरां पर कोविड-19 के नियमों की जानकारी से संबंधित पोस्टर लगे होने चाहिएं। 


रेस्तरां संचालकों को खाने की होम डिलीवरी घर के मुख्य द्वार तक ही करने को कहा गया है। ग्राहक को सीधे खाने का पैकेट देने से मनाही है। होम डिलीवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य है। स्टाफ को दस्ताने, मास्क और फेस शील्ड जैसे सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। आगंतुकों, स्टाफ के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकासी गेट की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिक स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।


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